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भारतीय संविधान के भाग

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भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है और इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। प्रत्येक भाग यह बताता है कि किस विशेष प्रकार का है। शुरुआत में केवल 8 शेड्यूल थे। बाद में इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई।




भाग विषय अनुच्छेद
भाग I संघ और उसके क्षेत्र अनुच्छेद 1-4
भाग II नागरिकता अनुच्छेद 5-11
भाग III मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 12 – 35
भाग IV राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 – 51
भाग IVA मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A
भाग V संघ अनुच्छेद 52-151
भाग VI राज्य अनुच्छेद 152 -237
भाग VII संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित
भाग VIII संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239-242
भाग IX पंचायत अनुच्छेद 243- 243O
भाग IXA नगर्पालिकाएं अनुच्छेद 243P – 243ZG
भाग X अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 244 – 244A
भाग XI संघ और राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245 – 263
भाग XII वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद अनुच्छेद 264 -300A
भाग XIII भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम अनुच्छेद 301 – 307
भाग XIV संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 -323
भाग XIVA अधिकरण अनुच्छेद 323A – 323B
भाग XV निर्वाचन




अनुच्छेद 324 -329A
भाग XVI कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध अनुच्छेद 330- 342
भाग XVII राजभाषा अनुच्छेद 343- 351
भाग XVIII आपात उपबंध अनुच्छेद 352 – 360
भाग XIX प्रकीर्ण अनुच्छेद 361 -367
भाग XX संविधान के संशोधन अनुच्छेद
भाग XXI अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 – 392
भाग XXII संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 – 395
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