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भारतीय संविधान के भाग
भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है और इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। प्रत्येक भाग यह बताता है कि किस विशेष प्रकार का है। शुरुआत में केवल 8 शेड्यूल थे। बाद में इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई।
भाग | विषय | अनुच्छेद |
---|---|---|
भाग I | संघ और उसके क्षेत्र | अनुच्छेद 1-4 |
भाग II | नागरिकता | अनुच्छेद 5-11 |
भाग III | मूलभूत अधिकार | अनुच्छेद 12 – 35 |
भाग IV | राज्य के नीति निदेशक तत्व | अनुच्छेद 36 – 51 |
भाग IVA | मूल कर्तव्य | अनुच्छेद 51A |
भाग V | संघ | अनुच्छेद 52-151 |
भाग VI | राज्य | अनुच्छेद 152 -237 |
भाग VII | संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित | |
भाग VIII | संघ राज्य क्षेत्र | अनुच्छेद 239-242 |
भाग IX | पंचायत | अनुच्छेद 243- 243O |
भाग IXA | नगर्पालिकाएं | अनुच्छेद 243P – 243ZG |
भाग X | अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र | अनुच्छेद 244 – 244A |
भाग XI | संघ और राज्यों के बीच संबंध | अनुच्छेद 245 – 263 |
भाग XII | वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद | अनुच्छेद 264 -300A |
भाग XIII | भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम | अनुच्छेद 301 – 307 |
भाग XIV | संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं | अनुच्छेद 308 -323 |
भाग XIVA | अधिकरण | अनुच्छेद 323A – 323B |
भाग XV | निर्वाचन
| अनुच्छेद 324 -329A |
भाग XVI | कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध | अनुच्छेद 330- 342 |
भाग XVII | राजभाषा | अनुच्छेद 343- 351 |
भाग XVIII | आपात उपबंध | अनुच्छेद 352 – 360 |
भाग XIX | प्रकीर्ण | अनुच्छेद 361 -367 |
भाग XX | संविधान के संशोधन | अनुच्छेद |
भाग XXI | अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध | अनुच्छेद 369 – 392 |
भाग XXII | संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन | अनुच्छेद 393 – 395 |
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