दोस्तों आज के समय हमारे देश के सभी राज्यों में राज्यपाल स्थित है, और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल के स्थान पर उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर स्थापित किए गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राज्यपाल क्या होता है? या राज्यपाल के कार्य क्या होते हैं? यदि आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं।
क्योंकि आज के लेख में हम आपको बताएंगे कि राज्यपाल कौन होता है, राज्यपाल क्या काम करता है, देश का पहला राज्यपाल कौन था, राज्यपाल का पद किस देश से लिया गया है, इन सब के बारे में आज हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं:-
राज्यपाल पद किस देश से लिया गया है? (Rajyapal ka pad kis desh se liya gaya hai)
राज्यपाल पद, भारत के संविधान में डालने के लिए कनाडा के संविधान की तरफ नजर की गई थी। यानि कि “कनाडा” के संविधान से राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, परामर्शी न्यायालय सभी को लिया गया है।
राज्यपाल कौन होता है? | Rajyapal kon hota hai
भारत एक संघीय ढांचा
दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जिसमें सरकारें तीन प्रकार से काम करती है, या हम यह कह सकते है कि भारत में सरकारें तीन स्तर पर काम करती है।
- पहला केंद्रीय सरकार
- दूसरा राज्य सरकार
- और तीसरा क्षेत्रीय सरकार
यह तीनों सरकारें एक दूसरे के अंतर्गत होती है, अर्थात केंद्र सरकार के पास किसी भी राज्य सरकार से अधिक क्षमता और शक्तियां होती है। किसी भी राज्य सरकार के पास से किसी भी क्षेत्रिय सरकार की तुलना में अधिक क्षमता और ताकत होती है।
लेकिन देश की सरकारों को काम करने के लिए एक दूसरे के साथ और समंजश्य की आवश्यकता जरूर होती है। इसलिए उन्हें भारत के संविधान के अनुसार संघीय ढांचे का पालन करना होता है, और उसी के अंतर्गत काम करना होता है, अर्थात भारत की एकता अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर नजर रखती है, और उनके कार्य का आकलन करती है।
केंद्र सरकार की नजर राज्य सरकारों पर
उसी प्रकार राज्य सरकारें क्षेत्रीय सरकारों पर नजर रखती है, और उनका आकलन करती है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सरकार स्वयं जाकर हर एक राज्य पर नजर रखें, और देखें कि कोई भी राज्य संघीय ढांचे को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, इसीलिए सरकार दो स्तरों पर अपने अधिपति नियुक्त करती है।
केंद्र सरकार Indian Administrative Service और Indian Police Service के द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर में कानून व्यवस्था और संघीय ढांचे की देखभाल हेतु अपने व्यक्ति नियुक्त करती है। राजनीतिक स्तर पर केंद्र सरकार राजनीतिक कार्यों तथा राज्य कार्यों का आकलन करने हेतु राज्यपाल की नियुक्ति कराती है।
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक राज्यपाल का मुख्य कार्य यह होता है कि वह राज्य सरकारों पर नजर रखें, और यह देखें कि वह संघीय ढांचे के अनुसार काम करती है या नहीं। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए किसी प्रकार से कोई गलत काम तो नहीं कर रही है।
यदि राज्यपाल को ऐसा कुछ भी नजर आता है तो वह तुरंत ही केंद्र सरकार को इसके बारे में जानकारी देता है, और केंद्र सरकार अपने स्तर पर उसे कार्य का आकलन करते हुए कार्य करती है।
यदि उन्हें राज्य सरकारों पर शक हो या उन्हें खतरा नजर आए तो वह राज्य सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। हमारे भूतकाल में ऐसा कई बार हुआ है जब केंद्र सरकार ने मजबूत से मजबूत राज्य सरकारों को भंग किया है। अब आप समझ चुके होंगे कि राज्यपाल क्या होता है।
भारत के संविधान में राज्यपाल का उल्लेख
संविधान में राज्यपाल के बारे में विस्तार से उल्लेख किया है। हालांकि हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से नहीं बताएंगे, अन्यथा यह लेख इतना बड़ा हो जाएगा कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। लेकिन हम आपको यह जरूर बताएंगे कि संविधान में राज्यपाल का उल्लेख कहां-कहां किया गया है।
संविधान, राज्यपाल के बारे में जानकारी देना अपने अनुच्छेद 153 से शुरू करता है। जिसके पश्चात संविधान के अनुच्छेद 154,155, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 174, 175, 176, 200, 202, 203(3), 205, 213, 217 इन सभी में राज्यपाल के बारे में उनके कार्यों के बारे में उनकी शक्तियों के बारे में और उनके दायित्वों के बारे में सारी जानकारी देता है।
राज्यपाल क्या काम और शक्तियां क्या है?
- राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 169 के आधार पर संविधान की शपथ लेते हुए संविधान और कानून का संरक्षण बचाव और सुरक्षा करने की शपथ लेता है।
- इसके अलावा राज्यपाल प्रशासनिक स्तर पर अपनी कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करता है।
- राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है।
- किसी भी कारणवश यदि विधानसभा में किसी मुख्यमंत्री को बहुमत प्राप्त नहीं है तो वह विधानसभा का स्थगन भी करता है या विधानसभा भंग कर सकता है।
- राज्यपाल मुख्यमंत्री के साथ-साथ महाधिवक्ता तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है।
- राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। लेकिन राज्य चुनाव आयुक्त को हटाने का कार्य केवल राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है।
- एक राज्यपाल जिला न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है।
- राज्य के सभी प्रशासन राज्यपाल के नाम पर काम करते हैं।
- एक राज्यपाल मुख्य तौर पर जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय या संस्थान होते हैं, उनके कुलाधिपति भी होते हैं और विश्वविद्यालयों के गरिमा निष्पक्षता तथा स्वायत्तता की रक्षा करने का काम राज्यपाल ही करता है।
- एक राज्यपाल सिनेट द्वारा पारित अध्यादेश को स्वीकृति और स्वीकृत करने का काम भी करता है।
- इसके अलावा एक राज्यपाल राज्य विधानमंडल का सत्र भुला भी सकता है, और उसे भंग भी कर सकता है। राज्यपाल राज्य की कानून व्यवस्था पर नजर रखने का काम करता है, और कुछ भी गड़बड़ होने पर केंद्र सरकार को इसकी जानकारी देता है।
- राज्यपाल के और भी कई काम होते हैं जिनके बारे में आप विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
भारत का पहला राज्यपाल कौन था?
जैसा आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो चुका था, उसके पश्चात 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम विस्काउंट माउंटबेटन था। इसके पश्चात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का कार्यकाल 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक रहा जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे।
राज्यपाल किसके अंतर्गत काम करता है?
अधिकारिक तौर पर एक एराज्यपाल राष्ट्रपति के पद के अंतर्गत काम करता है। लेकिन आम तौर पर राज्यपाल केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करता है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर नजर रखने के लिए अपने एजेंट के रूप में राज्यपाल को नियुक्त करती है। हालांकि एजेंट शब्द गलत हो सकता है लेकिन उनका कार्य एक एजेंट के रूप में ही होता है।
अंतिम विचार
दोस्तों, आज के इस लेख में हमने आपको बताया कि राज्यपाल कौन होता है, भारत के संविधान में राज्यपाल का उल्लेख कहाँ किया है, राज्यपाल पद किस देश से लिया गया है।
हम आशा करते हैं कि आज का लेख पढ़ने के पश्चात राज्यपाल पद किस देश से लिया गया है, इसके बारे में जानने के लिए आपको अन्य किसी भी लेख को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपके मन में इस लेख से संबंधित कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
राज्यपाल किसकी शपथ लेता है?
जिस प्रकार भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है, उसी प्रकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यों के राज्यपालों को शपथ दिलाते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहता है, तो उसके द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश या उसके बाद का सबसे वरिष्ठ और सर्वोच्च पद का न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है।
मुख्यमंत्री कौन से आर्टिकल में है?
संविधान के अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। विधानसभा चुनाव में पार्टी के बहुमत वाले नेता को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल के पास नाममात्र की कार्यकारी शक्ति होती है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी शक्ति मुख्यमंत्री के पास होती है।
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