Big decision in GST Council meeting reduced tax on remdesivir ambulance

०.०००००००००००००००००००००. इन जैसा व्यवहार का व्यवहार व्यक्ति के स्वभाव में होता है। काउंसिल क्षक्ष आ हालांकि, कोविड-19 के दर दर को पांच प्रतिशत टिका हुआ है। काउंसिल ने टोसिलिजुमैब और मेफोटॉइसिसिन पर निर्णय लेने का निर्णय लिया है। इस इनपरपाँच प्रतिशत में।
रेमडीवीर और हेपा दर की दर 12 से घटाकर पांच प्रतिशत करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि चिकित्सा ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर, वेंटिलेटर, बीआईपीएपी मशीनों तथा एचएफएनसी उपकरणों पर भी कर की दर को 12 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।
जीएसटी परिषद ने रेमडेसिविर की दर को 12% से घटाकर 5% करने को मंजूरी दी है। Tocilizumab, Amphotericin B दवाओं पर कोई टैक्स नहीं। COVID19 राहत और प्रबंधन में उपयोग की जा रही निर्दिष्ट वस्तुओं पर 30 सितंबर 2021 तक GST दरें pic.twitter.com/uP8DPqrooI
– एएनआई (@ANI) 12 जून, 2021
वायरस जांच का सामना करना पड़ सकता है। अभी तक 12 प्रतिशत तक। तापमान में भी माप दर्ज किया गया है, तापमान जांच और तापमान में भी वृद्धि दर्ज की गई है। ये परिवर्तन 30 सिंतबर तक अपूर्ण।
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