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11 मौलिक कर्तव्य कौन-कौन से हैं? | 11 maulik kartavya kaun kaun se hain

11 maulik kartavya kya hota hai in hindi | भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं?

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नमस्कार दोस्तो, आपने अपने जीवन के अंतर्गत अक्सर मौलिक कर्तव्य के बारे में तो जरूर सुना होगा जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। दोस्तों क्या आप जानते है, कि 11 मौलिक कर्तव्य कौन-कौन से हैं, यदि आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तथा आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज की इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको इस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं।

इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि 11 मौलिक कर्तव्य कौन-कौन से हैं, हम आपको इस विषय से जुड़ी लगभग हर एक जानकारी इस पोस्ट के अंतर्गत शेयर करने वाले हैं। तो ऐसे में आज का की यह पोस्ट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसको अंत जरूर पढ़िए।

मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? | maulik kartavya kya hota hai in hindi

दोस्तों भारत देश के संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य के बारे में व्याख्या की गई है। जिसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है, तथा संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक की यह जिम्मेदारी बनती है, कि उसे इन 11 मौलिक कर्तव्य का पालन करना है।

हमारे देश के संविधान के अलग-अलग अनुच्छेद के अंतर्गत इन अलग-अलग मौलिक कर्तव्य के बारे में व्याख्या की गई है जिसके अंतर्गत हर एक कर्तव्य के बारे में विस्तार से समझाया गया है।

11 मौलिक कर्तव्य कौन-कौन से हैं? | 11 maulik kartavya kaun kaun se hain

हमारे देश के संविधान में लिखित 11 मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको नीचे विस्तार से जानकारी दी गई है:-

bhartiya samvidhan mein kitne maulik kartavya hai

संविधान का अनुच्छेद  मौलिक कर्तव्य
51A (a) संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना।
51 A (b) उन महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना, जिन्होंने हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रेरित किया।
51 A (c) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना।
51 A (d) देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने या कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना।
51 A (e) भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना; महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना।
51 A (f) हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना।
51 A (g) वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना, उसकी रक्षा करना और उसमें सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दयाभाव रखना।
51 A (h) वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना।
51 A (i) सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना।
51 A (j) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंचे।
51 A (k) माता-पिता या अभिभावक का अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य, छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच (86वें संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया) के मामलों में।

मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं:

  • यह नैतिक जिम्मेदारियों और नागरिक कर्तव्यों का मिश्रण है जो स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को दर्शाता है और जो संविधान का सम्मान करता है।
  • नागरिकों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाता है जब नागरिक अधिकार का उपयोग करता है ताकि लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके।
  • संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए कर्तव्यों को शामिल करके हमारे संविधान की एक बड़ी कमी को पूरा किया गया है।
  • मौलिक अधिकार भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होते हैं।
  • मौलिक कर्तव्य देश के नागरिकों को राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्य के बारे में जानकारी देते हैं।
  • मौलिक कर्तव्यों को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और भारत की एकता बनाए रखने के लिए भारत के सभी नागरिकों के
  • नैतिक दायित्व के रूप में परिभाषित किया गया है।
  • यह भारत में विभिन्न संस्कृतियों के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है।

आज आपने क्या सीखा

तो आज की इस पोस्ट के माध्यम से हमने आपको बताया कि 11 मौलिक कर्तव्य कौन-कौन से हैं (11 maulik kartavya kaun kaun se hai), हमने आपको इस पोस्ट के अंतर्गत के विषय से जुड़ी लगभग हर एक जानकारी को देने का प्रयास किया है। इसके अलावा हमने आपके साथ इस पोस्ट के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी शेयर की है, जैसे कि मौलिक कर्तव्य क्या होते है, हमारे संविधान के अंतर्गत अलग-अलग 11 मौलिक कर्तव्य कौन-कौन से हैं, तथा किस मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है ?

आज की इस पोस्ट के माध्यम से हमने आपको इस विषय से जुड़ी लगभग हर एक जानकारी को देने का प्रयास किया है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह इंफॉर्मेशन पसंद आई है, तथा आपको इस पोस्ट के माध्यम से कुछ नया जानने को मिला है। इस पोस्ट को सोशल मीडिया के माध्यम से आगे शेयर जरूर करें, तथा इस विषय के बारे में अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं

FAQ

संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं?

वर्तमान में अनुच्छेद 51 (ए) के तहत 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से 10 को 42 वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था जबकि 11 वें मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 2002 में 86 वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था।

संविधान पुस्तक कहां है?

यह संविधान निर्माताओं द्वारा हस्ताक्षरित है, जिनमें से अधिकांश को भारत गणराज्य के संस्थापक के रूप में माना जाता है। पुस्तक के मूल को भारत की संसद के पुस्तकालय में एक विशेष हीलियम से भरे मामले में रखा गया है।

भारतीय संविधान का पिता कौन था?

देश की स्वतंत्रता के बाद, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा में कुल 379 सदस्य थे, जिनमें से 15 महिलाएं थीं। डॉ भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।

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Aman

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